RTE 2009 अधिनियम के भाग-तीन से: विद्यालयों व शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में – UpdateMarts| PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News

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`RTE 2009 अधिनियम के भाग-तीन से`

*राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के कर्त्तव्य*

👉पास-पडोस का क्षेत्र या सीमाएँ

*(1) पास पड़ोस का क्षेत्र या सीमा, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत समिति द्वारा विद्यालय की स्थापना की जानी है, निम्नवत् होगीः-*

👉 *धारा- 6*

4.

*(क) कक्षा एक से पाँच तक के बच्चों के सम्बन्ध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 1.00 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 300 है;*

*(ख) कक्षा छः से आठ तक के बच्चों के सम्बन्ध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 3.00 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 800 है।*

RTE 2009 के धारा 6 लागू होने से प्रत्येक गांव में स्कूल स्थापित हुए और शिक्षा प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य रूप से सुलभ हो गयी। लेकिन यदि स्कूल मर्ज हुए तो बच्चों से स्कूल ही दूर हो जाएंगे और RTE 2009 की धारा 6 का अस्तित्व ही खतरे में आ जायेगा।

*अतः सरकार से आग्रह है कि स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाएं ,प्रत्येक स्कूल को 5 कक्षा कक्ष,1 स्थायी हेड ,1 अनुचर और एक क्लर्क दें जिससे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए सुलभ हो।*

N/72825❤️

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