*बिहार के अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी राहत, प्रशिक्षण तिथि से मिलेगा प्रशिक्षित वेतनमान और एरियर*
बिहार सरकार, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) ने राज्य के हजारों नियोजित शिक्षकों के हित में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक श्री कुमार निशांत विवेक द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को जारी पत्र *ज्ञापांक – 2708, दिनांक – 17.09.2026* के अनुसार अब योग्य शिक्षकों को प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि से ही प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान और एरियर का भुगतान किया जाएगा।
यह निर्णय *माननीय पटना उच्च न्यायालय के CWJC No. 7938/2020* एवं *माननीय सर्वोच्च न्यायालय के SLP (Civil) Diary No. 66035/2025* में पारित आदेशों के अनुपालन में लिया गया है।
### किसे मिलेगा लाभ? – पात्रता की 4 शर्तें
विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का लाभ सभी को नहीं, बल्कि केवल निम्न शर्तें पूरी करने वाले शिक्षकों को ही मिलेगा –
*1. नियुक्ति तिथि:* शिक्षक की नियुक्ति स्थानीय निकाय के तहत 31 मार्च 2015 से पूर्व हुई हो।
*2. प्रशिक्षण सत्र:* शिक्षक ने SCERT द्वारा आयोजित सत्र *2013-15, 2016-18 अथवा 2017-18* में ही प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
*3. प्रथम प्रयास में पास:* प्रशिक्षण की परीक्षा प्रथम प्रयास (First Attempt) में ही उत्तीर्ण की हो।
*4. TET उत्तीर्ण:* शिक्षक का TET / STET उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
### सभी जिलों को ससमय भुगतान का निर्देश
विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि इसी प्रकार के सभी मामलों में माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए शिक्षकों के वेतनमान और एरियर भुगतान के लंबित मामलों का ससमय निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
इस फैसले से वर्षों से प्रशिक्षित वेतनमान और एरियर का इंतजार कर रहे हजारों नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
Basic Shiksha Khabar | PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News | Primarykamaster | Updatemarts | Primary Ka Master | Basic Shiksha News | Uptet News | primarykamaster | SHIKSHAMITRA



