फर्जी नियुक्तियों पर हाईकोर्ट सख्त, सभी बेसिक शिक्षकों को एक सप्ताह में जमा करने होंगे नियुक्ति पत्र और शैक्षिक दस्तावेज
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों और शैक्षिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर के अनुसार, कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को अपने नियुक्ति पत्र और शैक्षिक दस्तावेज जमा करने होंगे। दस्तावेजों की जांच के माध्यम से संदिग्ध नियुक्तियों की पहचान करने पर जोर दिया गया है।
सभी नियुक्तियों की होगी जांच
खबर के मुताबिक, न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकलपीठ ने कुशमुलता श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि समस्या केवल हाल की नियुक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले दो दशकों में हुई नियुक्तियों की भी जांच आवश्यक है।
रिपोर्ट में गोरखपुर के एक कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति से संबंधित मामले का उल्लेख है। अदालत के समक्ष शैक्षिक दस्तावेजों और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों को रखा गया।
एक सप्ताह में जमा करने होंगे दस्तावेज
समाचार रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित शिक्षकों को एक सप्ताह के भीतर अपने नियुक्ति पत्र और शैक्षिक प्रमाणपत्र बीएसए को उपलब्ध कराने होंगे। साथ ही, निकट संबंधियों से संबंधित जानकारी और निर्धारित प्रारूप में शपथपत्र देने के निर्देश का भी उल्लेख है।
दस्तावेज जमा होने के बाद नियुक्ति, शैक्षिक योग्यता और निर्धारित मानकों के अनुरूप पात्रता का सत्यापन किया जाएगा।
एसटीएफ जांच में भी सामने आई थीं संदिग्ध नियुक्तियां
खबर में एसटीएफ की जांच का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि कई मामलों में शैक्षिक प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्तियों की जांच की गई। कुछ मामलों में एक ही शैक्षिक दस्तावेज पर कई लोगों के नौकरी पाने के आरोप भी सामने आए।
हालांकि, किसी दस्तावेज के संदिग्ध होने मात्र से संबंधित शिक्षक को दोषी नहीं माना जा सकता। अंतिम निष्कर्ष जांच और सत्यापन के बाद ही निकाला जाएगा।
दोषी पाए जाने पर हो सकती है कार्रवाई
रिपोर्ट के अनुसार, दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करनी होगी। इसमें विभागीय कार्रवाई और अन्य कानूनी कदम शामिल हो सकते हैं।
शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना
परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नियुक्ति पत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र और सेवा संबंधी अभिलेख व्यवस्थित रखें। किसी भी आधिकारिक निर्देश के अनुपालन से पहले संबंधित आदेश की प्रति, लागू होने का दायरा और निर्धारित समयसीमा की पुष्टि अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अवश्य करें।
महत्वपूर्ण नोट: यह समाचार उपलब्ध अखबार की कटिंग के आधार पर तैयार किया गया है। एक सप्ताह की समयसीमा, शपथपत्र तथा सभी शिक्षकों पर आदेश लागू होने की स्थिति की पुष्टि हाईकोर्ट के मूल आदेश से अवश्य करें।
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