नई दिल्ली, व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा कराने वाले लोगों का सालाना प्रीमियम कम हो सकता है।
21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर कर दरों को कम किए जाने की संभावना है। इसमें किसी एक व्यक्ति के नाम पर कराए गए स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी की दर को मौजूदा 18 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी किया जा सकता है। इसके साथ ही, पांच लाख तक का सालाना कवर वाले स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी की दर को कम किए जाने का प्रस्ताव है।
सूत्रों का कहना है कि मंत्री-समूह की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है कि अगर कोई एकल श्रेणी में स्वास्थ्य बीमा कराया गया है तो उसे पांच फीसदी जीएसटी के स्लैब में शामिल किया जाए लेकिन ऐसे बीमा पर पांच फीसदी जीएसटी देने के बाद आयकर रिटर्न के दौरान छूट का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल, स्वास्थ्य बीमा दो श्रेणी में आता है। पहला वह बीमा होता है, जिसमें एक व्यक्ति शामिल होता है। दूसरे में परिवार के बाकी सदस्यों को भी शामिल किया जाता है, जिसे ग्रुप इंश्योरेंस कहा जाता है।
35% जीएसटी स्लैब पर अभी फैसला नहीं
बीते काफी दिनों से चर्चा है कि सरकार विलासिता की वस्तुओं और सिगरेट, तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर 35 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने के लिए नया स्लैब लेकर आ रही है। इसको लेकर मंत्री-समूह की तरफ से सिफारिश की गई है लेकिन बीते दिनों वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि 35 फीसदी के स्लैब को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं है और न ही ऐसे किसी स्लैब का प्रस्ताव अभी तक जीएसटी परिषद को मिला है।
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