आदेश के फेर में फंसा शिक्षक दंपत्तियों का तबादला, शिक्षक संगठनों ने उठाए सवाल
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चल रही तबादला प्रक्रिया के दौरान शिक्षक दंपत्तियों के स्थानांतरण को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। शासन के हालिया आदेश में छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) से जुड़ी शर्तों के कारण कई शिक्षक दंपत्तियों का तबादला फंस गया है, जिससे शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा 4 जून को जारी आदेश के बिंदु संख्या-4 में स्पष्ट किया गया है कि यदि पति-पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक हैं और उनमें से किसी एक ने तबादले के लिए आवेदन किया है, तो संबंधित जिले में छात्र-शिक्षक अनुपात कम होने की स्थिति में दोनों में से किसी एक का ही स्थानांतरण किया जाएगा।
शिक्षकों का कहना है कि आदेश की भाषा स्पष्ट नहीं है। इसमें यह साफ नहीं किया गया कि छात्र-शिक्षक अनुपात कम होने वाले जिले में पति या पत्नी में से किसका तबादला किया जाएगा। इसी अस्पष्टता के कारण कई शिक्षक दंपत्तियों के आवेदन लंबित हो गए हैं और उन्हें अपने स्थानांतरण को लेकर चिंता बनी हुई है।
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