नई दिल्ली, एजेंसी। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस से निवेशकों को 80 प्रतिशत तक एकमुश्त रकम निकालने की सुविधा देने का प्रस्ताव रखा है। शेष 20% रकम पेंशन के लिए जमा रखने की बात कही गई है।
अब तक एनपीएस से बाहर निकलने पर निजी क्षेत्र के निवेशक केवल 60% राशि एकमुश्त निकाल सकते थे और बाकी 40% रकम अनिवार्य रूप से पेंशन के लिए एन्यूटी खरीदने में लगानी होती थी। इस बदलाव से निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले अंशधारकों को एनपीएस में धन-प्रबंधन में ज्यादा स्वतंत्रता और बेहतर मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। इसका सीधा फायदा उन लोगों को होगा जो सेवानिृवृत्ति पर ज्यादा नकदी हाथ में चाहते हैं।
नियामक ने निजी क्षेत्र के अंशधारकों को 15 साल निवेश करने के बाद ही अपना पैसा निकालने और स्कीम से बाहर जाने देने का प्रस्ताव भी रखा है। इसके अलावा एनपीएस में शामिल होने और बाहर निकलने की उम्र सीमा में भी वृद्धि की योजना है। एनपीएस से जुड़ने की आयु सीमा 75 वर्ष करने का प्रस्ताव है। स्कीम से बाहर निकलने की अधिकतम उम्र 75 से बढ़ाकर 85 साल की जा सकती है।
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