फर्जी योग शिक्षक नियुक्ति मामले में जमानत खारिज

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 आजमगढ़ में प्राथमिक विद्यालय में फर्जी योग शिक्षक की नियुक्ति कराने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन कहानी की अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बस्ती की सुजाता जायसवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

जिसके उनके मोहल्ले का रितेश वर्मा,संदीप ने अपने साथियों गणेश उपाध्याय, राजेंद्र चौहान आदि के साथ मिलकर एनजीओ के माध्यम से योग शिक्षक की नियुक्ति करने के लिए प्रति व्यक्ति 135000 रूपये लेकर फर्जी जॉइनिंग लेटर देकर विद्यालय में ज्वाइन करा दिया।

इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने रितेश वर्मा निवासी पुरानी बस्ती थाना मुबारकपुर तथा राजेंद्र चौहान निवासी चरौंवा नांदपूरा थाना भीमपुरा बलिया को गिरफ्तार किया।

जमानत खारिज अस्सलाम वाले में जमानत तर्ज पर सुनवाई पूरी करने के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार ने आरोपी रितेश वर्मा तथा राजेंद्र चौहान की जमानत अर्जी खारिज करके अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिकता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी ने पैरवी की।

फर्जी योग शिक्षक नियुक्ति मामले में जमानत खारिज

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