आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 150 से अधिक विद्यार्थी संख्या पर हेड का पद अनिवार्य रूप से होगा, जिसमें यह बिलकुल भी नहीं कहा गया है कि 150 से कम पर हेड नहीं होगा,
उधर प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम से कम तीन शिक्षक अनिवार्य रूप से,
जिसमें एक शिक्षक गणित/विज्ञान में से एक शिक्षक,
भाषा का एक और एक शिक्षक सामाजिक विषय का होना चाहिए,
इसके अलावा छात्र संख्या के अनुसार 35 पर 1 शिक्षक के अनुपात में शिक्षक रखे जाएंगे
अब देखना यह है, कि पदोन्नति में सरकार क्या नियम लगाती है ❓
क्या प्रत्येक विद्यालय में हेड का सृजित किया जाता है या फिर 150 पर प्राथमिक और 100 पर उच्च प्राथमिक में ही हेड का पद सृजित किया जाता है…
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