टिफिन में मांसाहार लाने पर स्कूल से निकाले गए छात्रों का कराएं दाखिला

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 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिफिन में नॉनवेज लाने पर स्कूल से निकालने के मामले में अमरोहा के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि छात्रों का दाखिला सीबीएसई से संबद्ध किसी अन्य स्कूल में कराया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति एससी शर्मा की खंडपीठ ने बच्चों की मां साबरा व अन्य की याचिका पर दिया है।

मामले के तथ्यों के अनुसार अमरोहा के एक स्कूल प्रिंसिपल ने तीन नाबालिग छात्रों को टिफिन में नॉनवेज लाने की वजह से स्कूल से निकाल दिया था। इसके बाद बच्चों की मां ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में याची ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों के स्कूल में मांसाहारी भोजन लाने पर आपत्ति जताई और उनके बच्चों को गलत तरीके से स्कूल से निकाला गया है। स्कूल के इस कदम से बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन हुआ है।

टिफिन में मांसाहार लाने पर स्कूल से निकाले गए छात्रों का कराएं दाखिला

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