लखनऊ। प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रेलर और उसके निर्माताओं के पंजीयन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ट्रेलर में चेचिस नंबर लिखना होगा और बैकलाइट भी लगानी होगी। कृषि ट्रेलर का उपयोग दूसरे कार्यों में नहीं किया जा सकेगा।
परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू ने परिवहन आयुक्त को नई गाइडलाइन भेजते हुए इसका पालन कराने का निर्देश दिया है। प्रदेश में सड़क हादसे को कम करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली व ट्रेलर के पंजीयन और निर्माताओं का पंजीयन कराने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत कृषि ट्रेलर के चार मॉडल है, जिनमें से छह टन से कम और चार मीटर से कम लंबाई वाले ट्रेलर को पंजीयन के दायरे में नहीं रखा गया है।
जबकि छह मीट्रिक टन, 9 से 9.3 मीट्रिक टन, 10 से 12.36 मीट्रिक टन भार वाले ट्रेलरों का पंजीयन अनिवार्य होगा। इनकी बॉडी की लंबाई 4 से 6.7 मीटर होगी
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