नई दिल्ली, । केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध स्कूलों में हर पल बच्चे कैमरों की निगरानी में रहेंगे। इसके लिए सीबीएसई ने सभी स्कूलों को विद्यालय परिसर के प्रवेश और निकास द्वारों, बस स्टॉप, प्ले ग्राउंड और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है।
वर्ष 2018 के एफिलिएशन बायलॉज के अध्याय-4 में संशोधन करते हुए सीबीएसई ने यह निर्देश जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि स्कूलों में लगे सीसीटीवी कैमरे न केवल उच्च गुणवत्ता के हों, बल्कि उनका रखरखाव भी नियमित रूप से किया जाए। इन कैमरों में ऑडियो की सुविधा भी होना आवश्यक होगी। इनकी रिकॉर्डिंग क्षमता कम से कम 15 दिनों होनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर रिकॉर्डिंग जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराई जा सके।
बोर्ड ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल स्कूल के भीतर ही नहीं, बल्कि स्कूल आने-जाने के पूरे सफर के दौरान होनी चाहिए। इसमें यौन उत्पीड़न, धमकी, शारीरिक शोषण, आग, दुर्घटना या किसी अन्य मनोवैज्ञानिक खतरे से सुरक्षा शामिल है। विशेष रूप से बच्चों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने स्कूलों से कहा है कि वे ऐसे माहौल का निर्माण करें, जहां छात्र खुद को सुरक्षित और सहज महसूस करें।
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