सहायक अध्यापक की बर्खास्तगी का आदेश रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संत कबीर नगर में सहायक अध्यापक अनिल कुमार की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पिछली नियुक्ति को फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर रद्द किया जाना अपने आप में सेवा से बर्खास्तगी नहीं माना जा सकता। साथ ही वर्तमान नियुक्ति के लिए वास्तविक और वैध शैक्षिक प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल किया गया था तो केवल पिछली नियुक्ति रद्द होने की जानकारी न देने के आधार पर वर्तमान नियुक्ति समाप्त नहीं की जा सकती।
यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने अनिल कुमार की याचिका पर दिया है। याची वर्ष 2015 में सहायक अध्यापक गणित के पद पर नियुक्त हुआ था। नियुक्ति के दौरान उसके शैक्षिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया गया और उसने 24 सितंबर 2015 को कार्यभार ग्रहण किया था। एक वर्ष बाद उसकी सेवा भी स्थायी कर दी गई। वर्ष 2018 में उसके खिलाफ शिकायत की गई कि उसने फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्ति हासिल की है। इसके बाद उसका वेतन रोक दिया गया।
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