भारत में ईडब्ल्यूएस (EWS – Economically Weaker Section) क्राइटेरिया
सामान्य वर्ग (General Category) के उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें एससी, एसटी या ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। इसके तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण मिलता है।
*मुख्य पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)*
जाति: आवेदक सामान्य वर्ग से होना चाहिए और किसी भी आरक्षित श्रेणी (SC/ST/OBC) में नहीं आना चाहिए।
वार्षिक आय: परिवार की कुल सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसमें वेतन, कृषि, व्यवसाय और अन्य सभी स्रोतों की आय शामिल होती है।
*संपत्ति का दायरा (Asset Criteria):-*
*यदि परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है, तो वे EWS के पात्र नहीं हैं:*
●5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि।
◆1000 वर्ग फुट या उससे बड़ा आवासीय फ्लैट।
◆अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज या उससे बड़ा आवासीय प्लॉट।
◆नगर पालिका क्षेत्र से बाहर 200 वर्ग गज या उससे बड़ा आवासीय प्लॉट।
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