राजकीय माध्यमिक स्कूलों में 3,777 सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं की भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। पांच वर्षों के बाद होने वाली इन भर्तियों से युवाओं को रोजगार का बड़ा अवसर मिलेगा।
कैबिनेट ने संशोधित नियमावली को मंजूरी दे दी है, जिसमें अब “समकक्ष अर्हता” शब्द को हटा दिया गया है। इससे न्यायालय में लंबित वादों की संभावना समाप्त हो जाएगी और भर्ती प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) अब 436 प्रवक्ताओं और 3,341 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकेगा।
नई नियमावली में बदलाव
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) एलटी ग्रेड सेवा (षष्टम संशोधन) नियमावली, 2024 और उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024 लागू होने के बाद, अब एलटी ग्रेड सहायक अध्यापकों के लिए स्नातक डिग्री के साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड डिग्री अनिवार्य होगी। वहीं, प्रवक्ता पद के लिए स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएड डिग्री जरूरी होगी।
पुरानी नियमावली में समस्या
पहले की नियमावली में स्नातक और समकक्ष उपाधि तथा बीएड और समकक्ष उपाधि अनिवार्य थी। उदाहरण के लिए, इंग्लिश शिक्षक के पद के लिए उम्मीदवार को इंग्लिश लिट्रेचर और इंग्लिश लैंग्वेज से स्नातक/स्नातकोत्तर की समकक्षता का प्रमाणपत्र लाना पड़ता था। इस समकक्षता को लेकर न्यायालय में कई वाद दायर हुए क्योंकि समकक्ष कोर्स निर्धारित करने का अधिकार उच्च शिक्षा विभाग का है।
समस्या का समाधान
इस समस्या के समाधान के लिए उच्च स्तरीय अंतर विभागीय समिति का गठन किया गया। इसमें माध्यमिक शिक्षा निदेशक, अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय), प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा द्वारा नामित अधिकारी, और लोक सेवा आयोग के सचिव द्वारा नामित अधिकारी को शामिल किया गया।
समिति ने बैठक कर निर्णय लिया कि नियमावली में संशोधन कर “समकक्ष” शब्द को हटा दिया जाए और संबंधित विषय के सहायक अध्यापक और प्रवक्ता की भर्ती के लिए स्पष्ट और विस्तृत विज्ञापन जारी किया जाए। इससे किसी भी प्रकार की भ्रांति या विवाद की संभावना समाप्त हो जाएगी।
इस संशोधन से अब भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सकेगी और योग्य उम्मीदवारों को सरकारी स्कूलों में नौकरी पाने का मौका मिलेगा।
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