इस साल पुराने नियमों के मुताबिक ही रिटर्न भरें
नई दिल्ली। देश में नया आयकर कानून 2025 लागू हो चुका है, लेकिन इस साल भी करदाता को अभी भी आयकर अधिनियम 1961 के तहत ही अपना आयकर रिटर्न भरना होगा। दरअसल, इस समय जो आईटीआर भरी जा रही है, वह कर निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए है। यह रिटर्न वित्त वर्ष 2025-26 में हुई कमाई के आधार पर दाखिल की जा रही है। चूंकि यह वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2026 को खत्म हो गया था और उस समय तक पुराना कानून ही लागू था। टैक्स की गणना, छूट, उसी के मुताबिक लागू होगी। किसी आईटीआर पर कौन-सा कानून लागू होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आय किस अवधि में कमाई गई है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि रिटर्न कब दाखिल की जा रही है। इसलिए, मौजूदा आईटीआर फाइलिंग में 1961 वाला कानून ही मान्य रहेगा।
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