मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना
परिवार/आश्रित जोड़ने हेतु नियमावली (टेक्स्ट)
*”परिवार” का तात्पर्य:*
(एक) सेवा के सदस्य का, यथा स्थिति, पति या पत्नी।
(दो) माता-पिता, बच्चे, सौतेले बच्चे, अविवाहित / तलाकशुदा / परित्यक्त पुत्री, अविवाहित / तलाकशुदा / परित्यक्त बहनें, अवयस्क भाई और सौतेली माता।
जो मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना से आच्छादित कार्मिक पर पूर्णतः आश्रित हैं और सामान्यतः मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना से आच्छादित कार्मिक के साथ निवास कर रहे हैं।
*टिप्पणी-1:*
किसी परिवार के ऐसे सदस्यों, जिनकी उपचार आरम्भ होने के समय पर सभी स्रोतों से आय ₹3500/- तथा ₹3500/- प्रतिमाह की मूल पेंशन पर अनुमन्य महंगाई के योग से अधिक न हो, को पूर्णतया आश्रित माना जाएगा।
*टिप्पणी-2 :* आश्रितों के लिये आयु सीमा
पुत्र — सेवायोजित हो जाने या 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने या विवाहित हो जाने तक, जो भी पहले हो।
पुत्री — सेवायोजित हो जाने या विवाहित हो जाने तक, जो भी पहले हो।
ऐसा पुत्र जो मानसिक या शारीरिक स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त हो — जीवन पर्यन्त।
तलाकशुदा / पति से परित्याजित / विधवा आश्रित पुत्रियाँ तथा अविवाहित / तलाकशुदा / पति से परित्याजित / विधवा आश्रित बहनें — जीवन पर्यन्त।
अवयस्क भाई — वयस्कता प्राप्त करने तक।
Basic Shiksha Khabar | PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News | Primarykamaster | Updatemarts | Primary Ka Master | Basic Shiksha News | Uptet News | primarykamaster | SHIKSHAMITRA



