हाथरस, संवाददाता। हसायन ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय वपंडई में तैनात सहायक अध्यापक को विभागीय अधिकारियों से तथ्य छुपाना महंगा पड़ गया। शिक्षक के जेल जाने के बाद जमानत पर बाहर आने के बाद विद्यालय में अपनी सेवाएं दीं। जब न्यायालय में शिक्षक हाजिर नहीं हुआ तो गैर जमानती वारंट और कुर्की के आदेश जारी कर दिए। विभागीय
अधिकारियों ने मामला संज्ञान में आने के बाद अब सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया है। प्राथमिक विद्यालय वंपडई में तैनात रहे सहायक अध्यापक विनय कुमार गौतम के खिलाफ न्यायालय की ओर से 16 अप्रैल 2025 को गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ साथ कुर्की के आदेश जारी कर दिए।
जब विभागीय अधिकारियों को प्रकरण की जानकारी हुई तो खंड शिक्षा अधिकारी हसायन को जांच किए जाने के निर्देश जारी किए गए। बीईओ हसायन ने छह अगस्त को जांच आख्या बीएसए को सौंप दी। जिसमें कहा गया कि 2023 में पांच व छह जुलाई को सहायक अध्यापक आकस्मिक अवकाश पर रहा। जबकि सात जुलाई से 12 जुलाई तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहा। बीईओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विनय कुमार गौतम एक मामले में मुल्जिम है तथा संज्ञान में आया है कि संबंधित शिक्षक के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं। विभागीय अधिकारियों ने जब न्यायालय में संपर्क किया तो वहां से जानकारी हुई कि शिक्षक ने छह जुलाई 2023 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया। शिक्षक ने गुमराह कर आकस्मिक अवकाश का किया था आवेदन शिक्षक ने जेल जाने वाले तथ्य को विभागीय अधिकारियों से छिपाया और विभाग को गुमराह कर आकस्मिक अवकाश का आवेदन किया। इसी वर्ष 16 अप्रैल को न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी कर धारा 82 के तहत कुर्की का आदेश पारित कर दिया। शिक्षक ने उक्त के संबंध में अवगत न कराकर विभाग को गुमराह करते हुए वेतन प्राप्त किया गया। बीएसए स्वाती ने जेल में रहने,जेल जाने के तथ्य को छिपाकर आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन करने, कुर्की के आदेश के बाद भी वेतन प्राप्त करने, विभाग की छवि को धूमिल किए जाने, शिक्षण कार्य में रूचि न लेने आदि के आरोपों में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं मामले की जांच पड़ताल के लिए बीईओ मुरसान को नामित किया है। बीएसए स्वाती भारती का कहना है कि विभिन्न आरोपों के चलते शिक्षक को निलंबित करके जांच बीईओ मुरसान को सौंपी गई है।
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