मिर्जापुर। पटेहरा ब्लॉक के ओबराडीह स्थित प्राथमिक विद्यालय में रसोइया के साथ मध्याह्न भोजन निधि का खाता संचालित करने के आरोप में प्रधानाध्यापक को बीएसए ने निलंबित कर दिया है।
पटेहरा ब्लॉक के पिउरी के ग्राम प्रधान का आरोप था कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी ने सभी परिषदीय विद्यालयों के मध्याह्न भोजन निधि खाते का संचालन एसएमसी अध्यक्ष व प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से करने का आदेश जारी किया था। चुनाव होने के बाद आदेश जारी हुआ कि जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों के मध्याह्न भोजन निधि खाते का संचालन नव निर्वाचित ग्राम प्रधान व प्रधानाध्यापक करेंगे। पिउरी ग्राम प्रधान का आरोप था कि विभाग की मिलीभगत से प्राथमिक विद्यालय ओबराडीह के प्रधानाध्यापक रसोइया के साथ लगभग तीन साल से मध्याह्न भोजन निधि खाते का संचालन मनमाने ढंग से कर रहे हैं। उन्होंने अनियमितता का आरोप भी लगाया था। शासनादेश के अनुसार एसएमसी अध्यक्ष विद्यालय का कोई भी स्टाफ नहीं हो सकता है। अध्यक्ष वह अभिभावक होगा, जिनका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा हो। मामला संज्ञान में आने के बाद बीएसए ने संबंधित प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया। बीएसए अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि के दौरान प्रधानाध्यापक खंड शिक्षा अधिकारी पटेहरा के कार्यालय से संबद्ध रहेंगे।
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