शासनादेश के अनुसार वर्ष 2023-24 में किसी विभागीय कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे में दंड पाने वाले कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ नहीं दिया जाएगा। जबकि ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध 2023-24 या उससे पूर्व अनुशासन एवं अपील नियमावली के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित हो, उनके बोनस की राशि का भुगतान निर्णय आने और कर्मचारी के दोषमुक्त होने तक स्थगित रखा जाएगा।
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