नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने सोमवार को एक अहम फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से दोबारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में वापसी करने की सुविधा दी है।
कर्मचारियों के लिए यह सहूलियत केवल एक बार और एकतरफा होगी यानी दोबारा यूपीएस में लौटा नहीं जा सकेगा। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग (पेंशन सुधार अनुभाग) ने अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे कर्मचारियों को यूपीएस के तहत मिलने वाले लाभ नहीं दिए जाएंगे। इसके साथ ही एनपीएस में लौटने के लिए कई शर्तें भी लागू होंगी।
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