नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर 60 किलोमीटर से पहले टोल वसूल करने पर लगाम कस दी है। सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही टोल प्लाज और टोल टैक्स अधिसचूना संबंधी प्रक्रिया को भी सख्त बना दिया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 22 अगस्त को जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा का निर्माण 60 किलोमीटर से पहले नहीं किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि दूरी संबंधित नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। दूरी का यही नियम कमोबेश नगर निगम की सीमा पर लागू होगा। नगर निगम की सीमा से 10 किलोमीटर के बाद ही टोल प्लाजा बनाया जाएगा। आदेश में कहा गया है नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में टोल प्लाजा के स्थान का उल्लेख होने पर ही मंजूरी दी जाएगी। कुछ मामलों में 60 किमी के नियम से छूट हासिल करने को मंजूरी लेनी होगी।
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