परिवारिक पेंशन के लिए पात्र—-

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 परिवारिक पेंशन के लिए पात्र—- 

➡️ मृतक की पत्नी या पति 

➡️ 25 साल से कम का अविवाहित बेटा 

➡️ अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटी जो मृतक पर आश्रित हो 

➡️ दिव्यांग बच्चा जो खुद कमा नहीं सकता 

➡️ मृतक पर आश्रित माता-पिता 

➡️ मृतक पर आश्रित भाई-बहन

 नोट- फैमिली पेंशन सबसे पहले मृतक के पति या पत्नी को दी जाएगी। अगर पति या पत्नी नहीं है तो बच्चों को, बच्चे नहीं हैं तो माता-पिता को और माता-पिता भी नहीं हैं तो दिव्यांग भाई-बहन को दी जाएगी।

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