किसी भी शादी विवाह एवं निजी समारोह कार्यक्रम हेतु परिषदीय विद्यालय भवन किसी को भी उपलब्ध न करायें, BSA का आदेश जारी

primarymaster.in


 किसी भी शादी विवाह एवं निजी समारोह कार्यक्रम हेतु परिषदीय विद्यालय भवन किसी को भी उपलब्ध न करायें, BSA का आदेश जारी 

जैसाकि आप अवगत है कि शासनादेश संख्या-1008/दिनांकः 15-09-2012 द्वारा किसी भी शासकीय शिक्षण संस्थान को शादी-विवाह एवं निजी समारोह में प्रयोग हेतु दिया जाना वर्जित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि किसी भी शादी विवाह एवं निजी समारोह कार्यक्रम हेतु परिषदीय विद्यालय भवन किसी को भी उपलब्ध न करायें, जिससे कि विभाग को किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना न करना पड़े। अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा।

किसी भी शादी विवाह एवं निजी समारोह कार्यक्रम हेतु परिषदीय विद्यालय भवन किसी को भी उपलब्ध न करायें, BSA का आदेश जारी

Rating: 4.5
Diposkan Oleh:
Huebhdhdj

Basic Shiksha Khabar | PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News | Primarykamaster | Updatemarts | Primary Ka Master | Basic Shiksha News | Uptet News | primarykamaster | SHIKSHAMITRA

Leave a Comment