राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा है कि जिन अभ्यर्थियों के नाम हाईकोर्ट के 13 अगस्त 2024 वाले निर्णय के अनुसार “re-drawn select list” (नई संशोधित चयन सूची) में आने की संभावना है, उन्हें नियुक्ति देने पर विचार करने को सरकार तैयार है। परंतु शर्त निम्न हैं :-
पद (vacancies) खाली होने चाहिए, अभ्यर्थी न्यूनतम योग्यता पूरी करते हों, यह फैसला भविष्य के मामलों में मिसाल (precedent) नहीं माना जाएगा।
माननीय बेंच ने यूपी सरकार के इस रुख की सराहना की और कहा कि यह पूरी प्रक्रिया 6 हफ्तों में पूरी की जाए, अगली तारीख पर कोर्ट के सामने status report पेश की जाए, मामला 21 जुलाई 2026 को नियमित बेंच के सामने फिर सूचीबद्ध होगा।
“not treated as part-heard” – केस को आंशिक रूप से part-heard नहीं माना जाएगा।
अगली तारीख पर नियमित तरीके से फिर सुनवाई होगी
#rana
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