पंचायत भवन में एक जनसेवा केंद्र खोलना अनिवार्य
लखनऊ। राज्य मंत्रिपरिषद ने जनसेवा केंद्र-4 परियोजना के संचालन की नई व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो जनसेवा केंद्र खोले जा सकेंगे। इनमें से एक पंचायत भवन में खोलना अनिवार्य होगा। प्रदेश में अभी 2.34 लाख जनसेवा केंद्र संचालित हैं।
इन्हें संचालित करने के लिए 13 सेवा प्रदाता कंपनियां तय हैं। सेवा प्रदाता कंपनियां ही जनसेवा केंद्रों को सुविधाएं मुहैया कराती हैं। इंटरनेट कनेक्शन, यूजर आईडी पासवर्ड जैसी सुविधाएं सेवा प्रदाता ही जारी करते हैं।
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