नई दिल्ली, एजेंसी। ईपीएफओ ने कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई) से जुड़े नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। अब सेवाकाल के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को न्यूनतम 50 हजार रुपये का बीमा लाभ मिलेगा।
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ये बदलाव खासकर उन परिवारों को राहत देगा, जिन मामलों में कर्मचारी के पीएफ खाते में इससे कम रकम होगी। पहले यह जरूरी था कि पीएफ खाते में 50 हजार रुपये जमा होने चाहिए, तभी यह फायदा मिलता था। लेकिन अब ये शर्त हटा दी गई है। इतना ही नहीं, नए नियमों के तहत किसी कर्मचारी की आखिरी वेतन मिलने के छह महीने के अंदर मृत्यु हो जाती है तो भी उसके आश्रितों को यह बीमा का लाभ मिलेगा। पहले ये समय सीमा काफी कम थी। इसके अलावा एक और अहम बदलाव के मुताबिक, अब 12 महीने की लगातार सेवा की गणना करते समय, अगर किसी कर्मचारी की दो नौकरियों के बीच 60 दिन तक का अंतराल है तो उसे अब ब्रेक नहीं माना जाएगा।
इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने 2-3 नौकरियां की हैं और उनके बीच दो महीने से कम का अंतराल है तो सभी नौकरियों को मिलाकर निरंतर सेवा मानी जाएगी और कर्मचारी को बीमा योजना का पूरा लाभ मिलेगा।
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