सीबीएसई से संबद्ध सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को
विषय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11.08.2023 के आदेशानुसार सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के लिए छह माह का ब्रिज कोर्स – संदर्भ।
महोदय/महोदया,
सभी संबंधित पक्षों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 13.02.2026 को जारी परिपत्र संख्या 05/2026, जिसमें 28.06.2018 और 11.08.2023 के बीच बी.एड. डिग्री के साथ नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए एनआईओएस द्वारा छह माह के ब्रिज कोर्स का प्रावधान था, तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।
यह मामला सीबीएसई के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है
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