दलित शिक्षक दंपती को धमकी देने में दो भाइयों को तीन-तीन साल की सजा

primarymaster.in


 बिजनौर। स्पेशल जज एससी एसटी एक्ट अवधेश कुमार ने अनुसूचित जाति के दंपती को जान से मारने की धमकी देने में दोषी पाते हुए आशु शर्मा एवं उसके भाई विजेंद्र शर्मा तीन तीन वर्ष के कारावास एवं 12 -12 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

थाना नूरपुर के ग्राम ताजपुर निवासी राजदीप प्रभाकर ने थाना स्योहारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा कि वह पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेला खेड़ी में अध्यापक और उसकी पत्नी मीनाक्षी पूर्व माध्यमिक विद्यालय मंगल खेड़ा में प्रधानाध्यापक है। नौ अक्तूबर 2017 को आशु शर्मा एवं उसका भाई विजेंद्र शर्मा उसकी पत्नी के विद्यालय में आए। कहने लगे कि हमने तेरा फैसला कर दिया है इन्होंने उसकी पत्नी से फैसला कराने के नाम पर बीस हजार लिए थे। उसकी पत्नी से इन्होंने दस हजार की और मांग की, मना करने पर उसकी पत्नी से गाली गलौज की तथा जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। तमंचा निकालकर जान से मारने की धमकी दी थी।

Primary ka master: दलित शिक्षक दंपती को धमकी देने में दो भाइयों को तीन-तीन साल की सजा

Rating: 4.5
Diposkan Oleh:
Updatemarts

Basic Shiksha Khabar | PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News | Primarykamaster | Updatemarts | Primary Ka Master | Basic Shiksha News | Uptet News | primarykamaster | SHIKSHAMITRA

Leave a Comment