ट्रेन में रात 11 से सुबह 5 बजे तक मोबाइल चार्जिंग बंद, रेलवे बोर्ड के सख्त निर्देश
Indian Railways News: ट्रेन में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, रेलवे बोर्ड ने जारी किए निर्देश
Railway Charging Points Rule 2026: ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल और लैपटॉप के चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। रेलवे बोर्ड ने 26 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में सभी जोनल रेलवे को इस व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
चार्जिंग के दौरान पावर बैंक में विस्फोट के बाद सख्ती
रेलवे बोर्ड के पत्र के अनुसार, दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) में एक घटना सामने आई, जहां निर्धारित समय के दौरान चार्जिंग पॉइंट बंद नहीं किए गए थे। इसी दौरान एक यात्री का पावर बैंक चार्जिंग के समय फट गया और उससे धुआं निकलने लगा।
इस घटना के बाद रेलवे बोर्ड ने पुराने सुरक्षा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने पर जोर दिया है, ताकि ट्रेन में आग लगने जैसी घटनाओं के जोखिम को कम किया जा सके।
रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे चार्जिंग पॉइंट
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया है कि ट्रेनों के कोचों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद रखे जाएं। इस मामले में किसी भी प्रकार की छूट नहीं देने की बात कही गई है।
बोर्ड ने संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश देने, उनकी काउंसलिंग और ट्रेनिंग कराने तथा व्यवस्था का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
अधिकारियों को औचक निरीक्षण के निर्देश
रेलवे बोर्ड ने निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को औचक निरीक्षण करने को भी कहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्धारित समय में चार्जिंग पॉइंट बंद रहें और सुरक्षा नियमों की अनदेखी न हो।
यात्रियों के लिए जरूरी सलाह
रात 11 बजे से पहले अपना मोबाइल और अन्य जरूरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चार्ज कर लें।
यात्रा के दौरान मोबाइल चार्जिंग के लिए निर्धारित समय का ध्यान रखें।
खराब, क्षतिग्रस्त या संदिग्ध चार्जर और पावर बैंक का इस्तेमाल न करें।
पावर बैंक को चार्ज करते समय असामान्य गर्मी, धुआं या अन्य खतरे के संकेत दिखें तो उससे दूर रहें और रेलवे कर्मचारियों को तुरंत सूचना दें।
ध्यान दें: रेलवे बोर्ड का 26 अक्टूबर 2026 का पत्र पहले से जारी सुरक्षा निर्देशों के सख्त अनुपालन पर केंद्रित है। यात्रियों को रात के समय चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध रहने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
Source: रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2000/Elect(G)/113/4/Pt-III (Safety), दिनांक 26 अक्टूबर 2026।
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