नीट-यूजी काउंसलिंग के नियमों में बदलाव

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नीट-यूजी काउंसलिंग के नियमों में बदलाव

नई दिल्ली, एजेंसी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने नीट-यूजी 2026 की काउंसलिंग प्रक्रिया में छात्रों को राहत देते हुए कई बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत सीट अपग्रेडेशन के लिए उम्मीदवारों को संबंधित मेडिकल कॉलेज में उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विनोद कोटवाल ने राज्यों को इस संबंध में पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित हो चुकी है और जिन्होंने अगले राउंड में सीट अपग्रेडेशन का विकल्प चुना है, उन्हें केवल प्रवेश औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कॉलेज जाकर रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। उनकी सीट काउंसलिंग प्रणाली में सुरक्षित रहेगी और वे अगले राउंड में शामिल हो सकेंगे। अब उम्मीदवारों को निर्धारित समय-सीमा और नियमों के तहत काउंसलिंग पोर्टल के जरिए अपनी आवंटित सीट ऑनलाइन छोड़ने का विकल्प मिलेगा।

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