पेंशन स्कीम बदलने की मांग पर निर्णय लेने का निर्देश
प्रयागराज, विधि संवाददाता। [4] इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईसीसी में अंग्रेजी विभाग से रिटायर प्रोफेसर प्रतिमा शोभा मैसी को सीपीएफ के बदले जीपीएफ के साथ पेंशन स्कीम लेने की मांग अस्वीकार करने के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलसचिव के आदेश को रद्द कर दिया है और विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद को एक माह में नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने प्रतिमा शोभा मैसी की
ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र व एडवोकेट हर्षदीप कुशवाहा को सुनकर दिया है। सीनियर एडवोकेट का कहना था कि याची ने जीपीएफ के साथ पेंशन स्कीम दिये जाने की मांग में अर्जी दी। कोर्ट ने विश्वविद्यालय को दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के आलोक में निर्णय लेने का निर्देश दिया। याची की मांग यह कहते हुए अस्वीकार कर दी गई कि इस संबंध में केंद्र सरकार से निर्देश नहीं प्राप्त हुए। याची को ग्रेच्युटी के 20 लाख दिए गए हैं। इस आधार पर वह पेंशन नहीं पा सकती।
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