*अवकाशों की प्रक्रिया का सरलीकरण* (exclusive)
1. किसी भी प्रकार के अवकाश प्रकरण के निस्तारण में स्टाम्प पेपर पर *शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं* होगी।
2. चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों में *समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी अनुमन्य* होंगे।
3. बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतया *अधिकतम 30 दिनों के लिये* दिया जायेगा। चुनाव/आपदा/ जनगणना / बोर्ड परीक्षा ड्यूटी अथवा विद्यालयी परीक्षाओं की अवधि व उससे 5 दिवस पूर्व की तिथियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों को खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निस्तारित किया जायेगा।
4. बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुक्रम में बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को ग्रीष्मावकाश / शीतावकाश में सक्षम अधिकारी (शासन स्तर/राज्य स्तर) के आदेश पर कार्य किये जाने के सापेक्ष ही अर्जित/उपार्जित अवकाश दिया जायेगा।
5. परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को *निर्बन्धित अवकाश, प्रतिकर अवकाश व अध्ययन अवकाश अनुमन्य* नहीं हैं।
कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
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