*_मैटरनिटी लीव—-_*
_प्रसूतावस्था पर अवकाश प्रारम्भ होने के दिनांक से 180 दिन तक अवकाश देय है। अन्तिम बार स्वीकृत अवकाश के समाप्त होने के दिनांक से दो वर्ष व्यतीत हो चुके हो तभी दुबारा यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। परंतु वर्तमान में रिट याचिका संख्या 32394/2019 व अन्य में पारित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 2 वर्ष के अंतर की बाध्यता को शिथिल करते हुये अवकाश स्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में कार्यालय के *पत्रांक 4451 दिनांक 13 सितम्बर, 2022* के द्वारा प्रस्ताव प्रेषित है। अतः 2 वर्ष के अंतर की बाध्यता को शिथिल करते हुये अवकाश स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।_
Basic Shiksha Khabar | PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News | Primarykamaster | Updatemarts | Primary Ka Master | Basic Shiksha News | Uptet News | primarykamaster | SHIKSHAMITRA





