बिल्डरों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए सरकार ने मकान, फ़्लैट या भूमि के एग्रीमेंट पर स्टांप अनिवार्य कर दिया है। एग्रीमेंट नहीं कराने पर रजिस्ट्री के समय स्टांप चोरी में कार्रवाई, पेनाल्टी लगेगी। रेरा अलग से कार्रवाई करेगा। ये जानकारी स्टांप, पंजीयन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने दी।
ये भी पढ़ें – दिनांक 22 एवं 23 नवम्बर, 2024 में प्रतिभाग करने हेतु शिक्षकों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।
ये भी पढ़ें – OPS : ओल्ड पेंशन स्कीम में अब यह शिक्षक भी होंगे विल्कप पत्र के पात्र , देखें यह आदेश
ये भी पढ़ें – माह नवम्बर, 2024 के Key Performance Indicators (KPIs) के सम्बन्ध में।
ये भी पढ़ें – अगर आपका WHATSAPP ACCOUNT हैक हो जाता है तो आपको क्या करना है?
अभी 90 मामलों में प्लॉट,फ्लैट बुक करते वक्त अनुबंध नहीं होता। बिल्डर सिर्फ रसीद काटकर इसकी आड़ में मनमानी करते हैं। लिखा-पढ़ी न होने से ग्राहक कुछ नहीं कर पाता। ऐसे मामले रेरा के दायरे में भी तभी आते हैं, जब परियोजना पंजीकृत होगी और बिल्डर-ग्राहक के बीच एग्रीमेंट होगा। इसे देखते हुए अनुबंध अनिवार्य किया गया है। एक करोड़ के फ्लैट या घर की बुकिंग पर 10 लाख एडवांस दिया जाता है तो 7 के हिसाब से 70 हजार देकर अनुबंध कराना पड़ेगा। रजिस्ट्री के समय यह रकम घटा दी जाएगी। रजिस्ट्री के वक्त अनुबंध नहीं होने का पता चलने पर कार्रवाई होगी। पेनाल्टी वसूली जाएगी। मंत्री रविंद्र जायसवाल के मुताबिक 90 मामलों में बिल्डर अनुबंध नहीं करते। इसे रोकने को अनुबंध अनिवार्य किया है। रजिस्ट्री के वक्त यह शुल्क घटा दिया जाएगा।
Basic Shiksha Khabar | PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News | Primarykamaster | Updatemarts | Primary Ka Master | Basic Shiksha News | Uptet News | primarykamaster | SHIKSHAMITRA





