डीआईओएस कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक, स्टेनो समेत 5 पर धोखाधड़ी का केस

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 बहराइच। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक केके मिश्र,

स्टेनो हरेंद्र, राहत इंटर कॉलेज अल्पसंख्यक संस्थान के प्रबंधक, प्रधानाचार्य समेत पांच लोगों पर कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को नानपारा कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है

सभी पर आरोप है कि बलरामपुर जिले के एक कॉलेज में अल्पसंख्यक सहायक पद पर नियुक्ति के नाम पर 24 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। नानपारा निवासी गुरफान खान की तरफ से दर्ज एफआईआर के अनुसार वर्ष 2016-17 में उनकी मां मरजिया बेगम राहत इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत थीं। उन्हें वैद्य भगवानदीन इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजवती ने बलरामपुर के युसूफ इंटर कॉलेज में अल्पसंख्यक सहायक का पद खाली होने की जानकारी दी। गुरफान के अनुसार राजवती ने वरिष्ठ लिपिक कृष्ण कुमार मिश्रा को 24 लाख रुपये दिलाए। प्रबंधक अरशद खान व प्रधानाचार्य से साक्षात्कार भी भी कराया। फर्जी नियुक्ति पत्र सौंपते हुए अगले दिन से आकर कार्य करने को कहा। दूसरे दिन विद्यालय पहुंचने पर उनसे कोई कार्य नहीं लिया गया।

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