नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा ने मंगलवार को बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 को पारित कर दिया। इस बिल में बैंक खाताधारक को अपने खाते में अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ने की अनुमति दी गई है।
इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को पेश किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों से बैंकिंग क्षेत्र मजबूत होगा और ग्राहकों तथा निवेशकों के हित को सुरक्षित होंगे। सीतारमण ने विधेयक को चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934; बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; भारतीय स्टेट बैंक, 1955 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण), 1980 में कुल 19 संशोधन प्रस्तावित हैं। विधेयक में वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक तय करने में बैंकों को अधिक स्वतंत्रता देने का प्रावधान भी है।
Basic Shiksha Khabar | PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News | Primarykamaster | Updatemarts | Primary Ka Master | Basic Shiksha News | Uptet News | primarykamaster | SHIKSHAMITRA





