आदेश
जिले में अत्यधिक ठन्ड का मौसम एंव कम तापमान की स्थिति बनी हुयी है जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।
अतः सत्येन्द्र कुमार, जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत आदेश पारित करता हूँ कि जनपद बाराबंकी के सभी बोडों के कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक के समस्त सरकारी / गैर सरकारी प्राइवेट विद्यालयों में दिनांक 08.01.2025 से 11.01.2025 तक शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन बन्द रहेगा वर्ग 8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 3.30 बजे तक संचालित की जा सकती है। बोर्ड परीक्षा से सम्बन्धित शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन इससे मुक्त रहेगा।
यह आदेश दिनांक-08.01.2025 से 11.01.2025 तक जनपद बाराबंकी में प्रभावी रहेगा।
यह आदेश दिनांक-08.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया है।
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