प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से करीब डेढ़ लाख शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर लिए गए फैसले की 27 जनवरी तक जानकारी तलब की है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की अदालत ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर दिया है।
अब तक समिति का गठन व मानदेय बढ़ाए जाने पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। यह आरोप लगा याची ने अवमानना याचिका की थी। इस पर कोर्ट ने समिति गठित दाखिल की है। अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने दलील दी कि 2023 में याची ने समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार पर मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल
कर निर्णय लेने का आदेश दिया था। स्थायी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आदेश के अनुपालन में शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी। समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। वित्तीय बोझ को देखते हुए रिपोर्ट वित्त विभाग को भेजी गई है। साथ ही विस्तृत जानकारी देने के लिए मोहलत की मांग की। इस पर कोर्ट ने इजाजत दे दी।
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