62 वर्ष तक सेवाएं देने वाले शिक्षकों को भी मिले ग्रेच्युटी : हाई कोर्ट

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 Gratuity ACT 1972 में 2009 से पहले शिक्षक को कर्मचारी के रूप में परिभाषित नहीं किया गया था । इसलिए उत्तर प्रदेश में अलग से शासनादेश जारी हुआ था कि जो 58 वर्ष मे सेवानिवृत्त होगा उसे ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। लेकिन भारत सरकार ने 2009 में act में संशोधन कर शिक्षकों को भी कर्मचारी के रूप में परिभाषित किया है इसलिए विकल्प वाला शासनादेश निष्प्रभावी हो जाना चाहिए था। यही कार्य कोर्ट को करना पड़ रहा है। 

सभी जगह ग्रेच्युटी ACT 1972 लागू है।

62 वर्ष तक सेवाएं देने वाले शिक्षकों को भी मिले ग्रेच्युटी : हाई कोर्ट

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