नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने चुनावों की फुटेज और तस्वीरों को लेकर अपने दिशा-निर्देश में संशोधन किया है। राज्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि 45 दिन के अंदर चुनाव को अदालत में चुनौती नहीं दी जाती है तो सीसीटीवी कैमरा और चुनाव प्रक्रिया के वीडियो फुटेज को नष्ट कर दें।
निर्वाचन आयोग ने चुनावों के वीडियो फुटेज और तस्वीरों को लेकर अपने दिशा-निर्देश में संशोधन किया है।
राज्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि 45 दिन में चुनाव को अदालत में चुनौती नहीं दी जाती है तो वे सीसीटीवी कैमरा, वेबकास्टिंग और चुनाव प्रक्रिया के वीडियो फुटेज को नष्ट कर दें।
30 मई को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखे पत्र में आयोग ने कहा, उसने चुनाव प्रक्रिया के दौरान कई रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ ही फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी और वेबकास्टिंग के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को रिकॉर्ड करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा, चुनावी कानून के तहत इस तरह की रिकॉर्डिंग अनिवार्य नहीं होती, लेकिन आयोग चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान आंतरिक प्रबंधन उपकरण के रूप में उनका उपयोग करता है।
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