प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के स्थानांतरण, समायोजन को लेकर 26 जून को जारी आदेश और प्रयागराज के बीएसए के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर बेसिक शिक्षा विभाग से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए
छह अक्तूबर की तिथि नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की एकलपीठ ने प्रयागराज के अंशुमान सिंह व अन्य की याचिका पर दिया। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि बेसिक शिक्षा परिषद ने 26 जून को शिक्षकों के स्थानांतरण/ समायोजन का आदेश दिया है। इसे लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया गया है। इसके अनुपालन में प्रयागराज के बीएसए ने भी एक जुलाई को स्थानांतरण आदेश जारी किया। इस आदेश से प्राइमरी स्कूलों में हेड मास्टर पद पर कार्यरत कई अध्यापकों को अपर प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर प्रोन्नत कर दिया गया। यह एनसीटीई के नियमों के खिलाफ है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि छह अक्तूबर नियत कर दी है
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