इलाहाबाद । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक गणेश कुमार को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे कहा है कि साक्षी एवं 77 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिए गए हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें या अदालत उपस्थित हो कर स्पष्टीकरण दें। शीतल की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने याची की अधिवक्ता जाह्नवी सिंह और कौन्तेय सिंह को सुनकर दिया है।
हाईकोर्ट ने 6 जुलाई 2023 को फैसले में कहा था कि बीटीसी/डीएलएड कोर्स के वे छात्र-छात्राएं जिन्होंने किसी पेपर में तीन बार असफलता पाई है, उन्हें एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। कोर्ट ने अगली परीक्षा में याचियों बैठने का मौका देने का निर्देश दिया था लेकिन आदेश के बावजूद छात्रों को अब तक मौका नहीं मिला। कोर्ट ने निदेशक को नोटिस जारी कर 24 सितंबर तक आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने या स्वयं कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।
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