प्रयागराज। बीएड के आधार पर 69000 भर्ती में चयनित शिक्षकों की ब्रिज कोर्स के लिए अतिरिक्त अवसर की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने आठ अक्तूबर के आदेश में प्रयागराज के कुछ शिक्षकों की ओर से दाखिल याचिका पर विचार से ही मना कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड अर्हताधारी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से ब्रिज कोर्स के आदेश दिए थे।
शिक्षकों को ब्रिज कोर्स शुरू होने की तिथि से एक वर्ष में पूरा करना है। कि शिक्षकों को एक बार में ही कोर्स पूरा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है
बीएड शिक्षकों के लिए छह माह का ब्रिज कोर्स जरूरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआईओएस को जिम्मा
कि कोर्स पूरा न करने पर शिक्षक की नियुक्ति अमान्य हो जाएगी। शिक्षकों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं लगाकर अतिरिक्त अवसर मांगा था। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की ओर से जारी प्राथमिक शिक्षा में छह माह के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने दो जुलाई 2025 को मान्यता दी है। इस बीच यूपी सरकार ने भी प्रशिक्षण के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे शिक्षकों से एक से 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और एक दिसंबर से 30 मई तक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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