राजकीय हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक, इंटर कॉलेजों में उपप्रधानाचार्य समेत समकक्ष पदों पर कार्यरत शिक्षकों का अफसर बनने का सपना जल्द पूरा होगा। शासन ने अधीनस्थ राजपत्रित से राजपत्रित (समूह ख) के पदों (बेसिक शिक्षा अधिकारी व समकक्ष) पर पदोन्नति की कार्यवाही तेज कर दी है। शासन के विशेष सचिव (माध्यमिक शिक्षा) उमेश चन्द्र ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार को 24 अक्तूबर को पत्र लिखकर चयन समिति की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है।
उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह ‘ख’ उच्चतर के 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति से चयन का नियम है। पदोन्नति में पहले पुरुष संवर्ग, महिला संवर्ग व खंड शिक्षाधिकारियों का कोटा क्रमश: 61, 22 व 17 प्रतिशत था। इसी साल संशोधित नियमावली के अनुसार पुरुष संवर्ग, महिला संवर्ग व खंड शिक्षाधिकारियों का कोटा क्रमश: 33, 33 व 34 प्रतिशत हो गया था। संशोधित नियमावली के अनुसार पदोन्नति के उद्देश्य से डीपीसी (विभागीय चयन समिति) की बैठक बुलाने के लिए विशेष सचिव ने तिथि एवं समय देने का अनुरोध किया है।
● विशेष सचिव ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मांगा समय
● अधीनस्थ राजपत्रित से राजपत्रित (समूह ख) पर होगी पदोन्नति
● इसी साल महिला, पुरुष और बीईओ के कोटे में हुआ है संशोधन
पात्रता सूची, सीआर उपलब्ध कराने के निर्देश
प्रयागराज। राजपत्रित (समूह ख) के पदों पर पदोन्नति के लिए शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों को भी निर्देश दिए हैं। शासन के उप सचिव (माध्यमिक शिक्षा) सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेन्द्र देव को 24 अक्तूबर को पत्र लिखकर पदोन्नति से संबंधित सभी अभिलेखों जैसे प्रोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों की नियमानुसार पात्रता सूची, मूल चरित्र पंजियां व उनका विवरण (ब्राडशीट) तथा वार्षिक प्रविष्टि, ब्राडशीट तैयार करने वाले अधिकारियों के हस्ताक्षर, मुहर एवं दिनांक सहित तथा अन्य विवरण का अंकन कर कार्मिकों की सत्यनिष्ठा प्रमाणित/अप्रमाणित होने का स्पष्ट उल्लेख करते हुए लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
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