इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा को प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों का नियमितीकरण कर सहायक अध्यापक का वेतन भुगतान की मांग पर विचार करने के लिए दो माह में सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने याचियों को तीन सप्ताह के भीतर दस्तावेज सहित विस्तृत प्रत्यावेदन राज्य सरकार को भेजने और सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले व केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार निर्णय लेने को कहा है।
देवरिया की निघत फिरदौस की याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने दिया।
याची का कहना था कि वह लंबे समय से शिक्षामित्र के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय (जग्गो बनाम भारत संघ व श्रीपाल व अन्य) तथा 11 जून 2025 के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों का हवाला दिया।
कोर्ट ने कहा कि तेज बहादुर मौर्य व 114 अन्य के केस में भी यही मुद्दा था, जिसमें कोर्ट ने निर्देश दिए थे। उसी के आलोक में अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा को निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।
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