जनपद बाराबंकी में आज निर्गत समायोजन आदेश के उपरांत अनेक शिक्षक साथियों द्वारा यह प्रश्न किया जा रहा है कि प्रधानाध्यापक का भी समायोजन किया जाएगा अथवा नहीं???
इस संबंध में प्राप्त आदेश एवं नियमावली के आधार पर निम्न बिंदु स्पष्ट किए जाते हैं—
▪️विद्यालय में नियमित रूप से कार्यरत प्रधानाध्यापक (Headmaster) समायोजन प्रक्रिया से बाहर रहेंगे।
▪️यदि किसी विद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात निर्धारित मानक से कम है, तब भी नियमित प्रधानाध्यापक का समायोजन नहीं किया जाएगा।
(*यदि किसी प्राथमिक विद्यालय में 45 छात्र संख्या है एवं 01 प्रधानाध्यापक एवं 02 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं, तब ऐसी स्थिति में 02 सहायक में से जो वरिष्ठ होगा, उनका समायोजन होगा)*
▪️ प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 02 अध्यापक अनिवार्य रूप से रहेंगे।
▪️प्रभारी प्रधानाध्यापक (In-charge Headmaster) को यह छूट प्राप्त नहीं होगी। यदि उनका विद्यालय समायोजन की श्रेणी में आता है तथा छात्र-शिक्षक अनुपात कम है, तो ऐसी स्थिति में उनका भी समायोजन किया जाएगा।
▪️उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किसी विषय के एक से अधिक अध्यापक होने तथा छात्र-शिक्षक अनुपात कम होने की स्थिति में समायोजन की कार्यवाही की जाएगी।
▪️यदि ऐसे विद्यालय में नियमित प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं, तो उनका समायोजन नहीं होगा।
▪️यदि विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं और वे समायोजन की निर्धारित श्रेणी में आते हैं, तो उनका समायोजन किया जाएगा।
*प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में अनिवार्य रूप से 03 अध्यापक कार्यरत रहेंगे*
अतः शिक्षक साथी किसी भी प्रकार की अफवाह अथवा भ्रम की स्थिति में न रहें। समायोजन की प्रक्रिया आदेश एवं निर्धारित मानकों के अनुसार ही संचालित की जाएगी।
(*अभिषेक सिंह)*
*जिलाध्यक्ष*
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, बाराबंकी
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