उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादले को लेकर शासन ने स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके अनुसार, पति और पत्नी यदि दोनों बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक हैं तो पति और पत्नी में से जिसके द्वारा स्थानांतरण हेतु आवेदन किया जाएगा केवल उसी के स्थानांतरण संबंधी अनुरोध पर विचार किया जाएगा। आवेदन न करने वाले पति/पत्नी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। काफी शिक्षक आवेदन करने के बाद आवेदन निरस्त कर रहे थे।
बता दें कि शिक्षकों के एक से दूसरे जिले में तबादले को लेकर 4 जून को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी निर्देश में कहा गया था कि शिक्षक-शिक्षिका के खुद, उनके पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र-पुत्री के दिव्यांग होने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। जिन शिक्षक व उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री के कैंसर होने या डायलिसिस पर होने की स्थिति में भी तबादले के आवेदन पर विचार किया जाएगा।
निर्देश में कहा गया था कि यदि पति-पत्नी दोनों परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक हैं तो छात्र-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए ऐसे जिले में तबादला किया जा सकेगा जहां शिक्षक-छात्र अनुपात कम होगा। उस जिले में उन दोनों में से किसी एक का तबादला किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त किसी विषम परिस्थिति में मुख्यमंत्री के अनुमोदन से तबादला किया जा सकेगा।
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