ललितपुर। बेसिक शिक्षा विभाग में हर वर्ष 1 जुलाई को मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment) को लेकर शिक्षकों और शिक्षिकाओं के बीच अक्सर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। विशेष रूप से यह सवाल उठता है कि यदि कोई शिक्षिका 1 जुलाई को प्रसूति अवकाश (Maternity Leave), बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) या अन्य प्रकार के अवकाश पर है, तो क्या उसे 1 जुलाई से वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा?
इसी संबंध में सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA), ललितपुर ने 2 सितंबर 2025 को अपना जवाब जारी किया है।
RTI में क्या पूछा गया था?
आरटीआई आवेदन में यह जानकारी मांगी गई थी कि यदि कोई शिक्षिका 1 जुलाई को प्रसूति अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश या गर्भपात अवकाश पर है, तो क्या उसे उसी दिन से वार्षिक वेतन वृद्धि (Increment) देय होगी या नहीं?
BSA ललितपुर का जवाब
बीएसए ललितपुर ने अपने उत्तर में Financial Handbook Volume-II, Uttar Pradesh Fundamental Rules 87 एवं 87-A तथा पूर्व में जारी शासनादेशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि:
- 1 जुलाई को यदि कोई शिक्षिका अवकाश पर है, तो उस दिन वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा।
- ऐसी स्थिति में वेतन वृद्धि अवकाश समाप्त होने के बाद, कार्यभार ग्रहण (Joining) करने की तिथि से प्रभावी होगी।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि अवकाश प्रारंभ होने के समय कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं माना जाता, इसलिए 1 जुलाई को देय वार्षिक वेतन वृद्धि अवकाश अवधि में लागू नहीं होती।
किन नियमों का दिया गया हवाला?
बीएसए कार्यालय ने अपने उत्तर में निम्न प्रावधानों का उल्लेख किया है—
- Financial Handbook Volume-II
- Uttar Pradesh Fundamental Rules 87 एवं 87-A
- शासनादेश संख्या 2-789/XX-316-73 दिनांक 27.04.1978
- शासनादेश संख्या 4-871/दस-1999 दिनांक 25.03.2000
इन नियमों के अनुसार, यदि वेतन वृद्धि की तिथि पर कर्मचारी अवकाश पर है, तो वेतन वृद्धि का लाभ ड्यूटी पर पुनः उपस्थित होने के बाद प्रदान किया जाता है।
शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण
यह स्पष्टीकरण विशेष रूप से उन शिक्षिकाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो मातृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश (CCL) या अन्य दीर्घकालीन अवकाश पर रहती हैं। इससे 1 जुलाई की वेतन वृद्धि को लेकर बनी असमंजस की स्थिति काफी हद तक स्पष्ट होती है।
नोट: यह जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ललितपुर द्वारा आरटीआई के उत्तर में दिए गए स्पष्टीकरण पर आधारित है। यदि भविष्य में राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई नया शासनादेश या संशोधित निर्देश जारी किए जाते हैं, तो वही प्रभावी होंगे।
Basic Shiksha Khabar | PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News | Primarykamaster | Updatemarts | Primary Ka Master | Basic Shiksha News | Uptet News | primarykamaster | SHIKSHAMITRA





