TGT के विवादित प्रश्नों पर आज फिर सुनवाई

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 TGT के विवादित प्रश्नों पर आज फिर सुनवाई

प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक टीजीटी अंग्रेजी विषय की परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्नों और पाठ्यक्रम से बाहर के सवालों के मामले में जानकारी न प्रस्तुत होने पर गुरुवार को सुनवाई का निर्देश दिया है। साथ ही उप शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता से मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट ने साफ किया कि निर्देश का पालन नहीं किया गया, तो आयोग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने आदित्य कुमार सिंह व 17 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में मुख्य रूप से प्रश्न संख्या 3, 11, 12 और 100 के साथ पाठ्यक्रम से बाहर पूछे गए एक प्रश्न को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने बीते सोमवार सुनवाई करते हुए आयोग के अधिवक्ता को विवादित प्रश्नों के संबंध में निर्देश प्राप्त करने का आदेश दिया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उनके पास फिलहाल इस संबंध में कोई निर्देश उपलब्ध नहीं हैं। याचियों की ओर से कहा गया कि गुरुवार को अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन होना है। यदि उनके दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया गया तो याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी और उन्हें नुकसान होगा।

कोर्ट ने मामले की गंभीरता और तात्कालिकता को देखते हुए मामले को सुनवाई के लिए गुरुवार सुबह 10 बजे सूचीबद्ध किया। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि आयोग के अधिवक्ता 13 जुलाई के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। ऐसा न करने की स्थिति में आयोग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

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