प्राचार्य को अनुदान राशि का 10.93% व शिक्षकों को 9.69% मिलेगा वेतन
शिक्षा विभाग ने स्थापना अनुमति एवं स्वीकृति प्राप्त अनुदानित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर नयी व्यवस्था लागू कर दी है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि का वितरण सभी कर्मचारियों के बीच उनके मासिक देय वेतन के अनुपात पर होगा. इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 से अनुदान वितरण की प्रक्रिया को बायोमेट्रिक उपस्थिति से भी जोड़ दिया गया है.
अनुदानित स्कूल में ऐसे मिलेगा वेतन
किसी विद्यालय को जितनी अनुदान राशि मिलेगी, उसे पहले सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के मासिक देय वेतन के कुल योग के आधार पर प्रतिशत में विभाजित किया जायेगा. फिर उसी अनुपात में भुगतान होगा. बताया गया है कि 100 में 10.93 प्राधानाध्यापक को, 9.69 अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, गणित, विज्ञान, मानविकी, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक, संगीत शिक्षिका को, 5.93 लिपिक को, 5.62 कार्यालय परिचारी को देना
होगा. किसी विद्यालय को 30 हजार का अनुदान मिलता है और सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन का कुल योग 1000 (सांकेतिक अंक) माना जाये, तो संबंधित शिक्षक या कर्मचारी को उसके वेतन के अनुपात में राशि मिलेगी. उदाहरण के तौर पर, प्रधानाध्यापक को 3,281.25 रुपये, तथा प्रत्येक विषय के शिक्षकों के हिस्से में 2,906.25, लिपिक को 1,781.25 तथा कार्यालय परिचारी को 1,687.50 रुपये मिलेंगे.
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